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दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना
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सुल्तानपुर। मूक-बधिर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला अखंडनगर थाने से जुड़ा है।
अखंडनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की मूक-बधिर किशोरी के घर पर गांव के ही लहरी राजभर ने दुष्कर्म किया था। किशोरी के गर्भवती हो जाने के बाद घटना के बारे में परिवारीजनों को जानकारी हुई। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर छह जुलाई 2015 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने लहरी राजभर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने जुर्माना में से 40 हजार रुपये धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अखंडनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की मूक-बधिर किशोरी के घर पर गांव के ही लहरी राजभर ने दुष्कर्म किया था। किशोरी के गर्भवती हो जाने के बाद घटना के बारे में परिवारीजनों को जानकारी हुई। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर छह जुलाई 2015 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने लहरी राजभर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने जुर्माना में से 40 हजार रुपये धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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