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Sultanpur News: चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक वर्ष की सजा
Sat, 26 Oct 2024 01:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 26 Oct 2024 01:27 AM IST
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सुल्तानपुर। चेक बाउंस के मामले में एसीजेएम प्रथम मुक्ता त्यागी ने शुक्रवार को आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 18.67 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
धम्मौर थाने के रसवादा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार पाठक ने वर्ष 2012 में इसी थाने के परवारभार गांव के जंग बहादुर सिंह के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत कोर्ट में केस दायर किया था। वीरेंद्र ने आरोपी जंग बहादुर सिंह को 12,45,000 रुपये उधार दिया था। कुछ दिनों बाद रुपया मांगने पर जंग बहादुर सिंह ने चेक दे दिया था। बैंक में चेक लगाया था तो बाउंस हो गया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीन गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को एसीजेएम प्रथम मुक्ता त्यागी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी जंग बहादुर सिंह को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष की कैद व 18,67,500 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जुर्माने से 18 लाख रुपये परिवादी वीरेंद्र कुमार पाठक को मिलेगी और शेष 67,500 रुपये राज्य सरकार के कोष में जमा होगा।
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धम्मौर थाने के रसवादा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार पाठक ने वर्ष 2012 में इसी थाने के परवारभार गांव के जंग बहादुर सिंह के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत कोर्ट में केस दायर किया था। वीरेंद्र ने आरोपी जंग बहादुर सिंह को 12,45,000 रुपये उधार दिया था। कुछ दिनों बाद रुपया मांगने पर जंग बहादुर सिंह ने चेक दे दिया था। बैंक में चेक लगाया था तो बाउंस हो गया था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीन गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को एसीजेएम प्रथम मुक्ता त्यागी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी जंग बहादुर सिंह को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष की कैद व 18,67,500 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जुर्माने से 18 लाख रुपये परिवादी वीरेंद्र कुमार पाठक को मिलेगी और शेष 67,500 रुपये राज्य सरकार के कोष में जमा होगा।
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