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Sultanpur News: दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष की सजा

Sun, 01 Dec 2024 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 01 Dec 2024 12:34 AM IST
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Husband convicted of dowry death sentenced to seven years
सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने शनिवार को आरोपी पति को दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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धम्मौर थाने के हाजीपट्टी गांव निवासी हरीलाल की पुत्री प्रीती की शादी छह मार्च 2017 को अमेठी जिले के कमरौली थाने के ग्राम गढ़ा मौजा मलावां निवासी सुनील कुमार से हुई थी। आरोप है कि दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर ससुरालीजन प्रीती को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पांच अक्तूबर 2018 को ससुरालीजन ने प्रीती पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी प्रीती की इलाज के दौरान 10 अक्तूबर 2018 को लखनऊ के सिविल अस्पताल में मौत हो गई थी।
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मृतका के पिता हरीलाल ने 12 अक्तूबर 2018 को आरोपी पति सुनील कुमार, सास मनोराम व ससुर सियाराम के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पति सुनील कुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जबकि सास व ससुर का नाम विवेचना में निकाल दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी पति सुनील कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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