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Sultanpur News: धोखाधड़ी के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
Thu, 31 Oct 2024 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 31 Oct 2024 12:57 AM IST
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सुल्तानपुर। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सिद्धार्थ नगर जिले के डिढई बाजार थाने के टिकरी गांव निवासी राम अनुज चौधरी उर्फ कालिया को कोर्ट से राहत मिल गई है। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है।
आढ़ती दिनेश मिश्र ने 14 दिसंबर, 2023 को अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। छह दिसंबर, 2023 को दिनेश मिश्र ने ट्रक से धान लदवाकर नवीन गल्ला मंडी बहराइच के लिए भेजवाया था लेकिन वहां धान नहीं पहुंचा था। दिनेश मिश्र की तहरीर पर ट्रक चालक अर्जुन, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक रंजीत यादव व उसके सहयोगी कालिका प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। विवेचना में पुलिस ने राम अनुज चौधरी उर्फ कालिया को भी आरोपी बना दिया था। (संवाद)
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आढ़ती दिनेश मिश्र ने 14 दिसंबर, 2023 को अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। छह दिसंबर, 2023 को दिनेश मिश्र ने ट्रक से धान लदवाकर नवीन गल्ला मंडी बहराइच के लिए भेजवाया था लेकिन वहां धान नहीं पहुंचा था। दिनेश मिश्र की तहरीर पर ट्रक चालक अर्जुन, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक रंजीत यादव व उसके सहयोगी कालिका प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। विवेचना में पुलिस ने राम अनुज चौधरी उर्फ कालिया को भी आरोपी बना दिया था। (संवाद)
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