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Sultanpur News: छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष की सजा

Thu, 30 Nov 2023 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 30 Nov 2023 11:50 PM IST
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Five years imprisonment to the person guilty of molestation
सुल्तानपुर। स्कूल जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बृहस्पतिवार को मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष और सह आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
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विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की छात्रा अपनी चचेरी बहन के साथ 20 अगस्त 2008 को स्कूल जा रही थी। रास्ते में गांव के ही आरोपी जितेंद्र व मेराज ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। गुहार पर बचाव के लिए पहुंचे छात्रा के भाई को आरोपियों ने मारपीट कर चोट पहुंचाई थी। पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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मुकदमा दर्ज कराने के चलते छात्रा से आरोपी रंजिश रखने लगे थे। तीन नवंबर 2019 को आरोपी जितेंद्र ने दो अन्य आरोपियों के साथ कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ दोबारा छेड़छाड़ की थी। छात्रा ने आरोपियों के खिलाफ फिर केस दर्ज कराया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए सरकारी वकील रमेशचंद्र सिंह ने नौ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा व 17 हजार रुपये जुर्माना और आरोपी मेराज को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना से दंड़ित किया है।



एसपी की दखल पर दर्ज हुआ था केस
छात्रा ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सूरापुर पुलिस चौकी व कादीपुर कोतवाली में तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया था। तब पीड़िता एसपी के पास पहुंची थी और उन्हें बताया था कि शोहदों की हरकतों से उसका स्कूल जाना बंद हो गया है। सरकारी वकील रमेशचंद्र सिंह बताते हैं कि एसपी की दखल पर घटना के करीब एक माह बाद पुलिस ने 21 सितंबर 2018 को केस दर्ज किया था।
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