{"_id":"63a4a684ebef1827b70bfcdc","slug":"court-sultanpur-news-lko663174890","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: कटका कांड के दोषियों को आज जिला जज की कोर्ट सुनाएगी सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: कटका कांड के दोषियों को आज जिला जज की कोर्ट सुनाएगी सजा
विज्ञापन
सुल्तानपुर। कटका कांड में दोषी करार दिए गए चार अभियुक्तों को शुक्रवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय की कोर्ट सजा सुनाएगी। फैसले को लेकर लोगों की निगाहें अदालत की ओर लगी हुई है।
कटका बाजार निवासी व्यवसायी राकेश अग्रहरि के आठ वर्षीय पुत्र दिव्यांश व छह वर्षीय पुत्र श्रेयांश का 20 दिसंबर 2018 को 50 लाख रुपये फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। अपहर्ताओं ने करौंदिया मोहल्ले के एक मकान में ले जाकर मासूम श्रेयांश की हत्या कर दी थी जबकिदिव्यांश को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
मामले में राकेश के घरेलू नौकर रघुवर यादव, आरोपी सूरज बहेलिया, शिवपूजन राय व रुद्रेश भारद्वाज और एक किशोर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। गत बुधवार को जिला जज ने अभियुक्त रघुवर यादव, सूरज बहेलिया, शिवपूजन राय व रुद्रेश भारद्वाज को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। सजा सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र ने कहा कि मामला विरल से विरलतम श्रेणी का है। वे कोर्ट से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
कटका बाजार निवासी व्यवसायी राकेश अग्रहरि के आठ वर्षीय पुत्र दिव्यांश व छह वर्षीय पुत्र श्रेयांश का 20 दिसंबर 2018 को 50 लाख रुपये फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। अपहर्ताओं ने करौंदिया मोहल्ले के एक मकान में ले जाकर मासूम श्रेयांश की हत्या कर दी थी जबकिदिव्यांश को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
विज्ञापन
मामले में राकेश के घरेलू नौकर रघुवर यादव, आरोपी सूरज बहेलिया, शिवपूजन राय व रुद्रेश भारद्वाज और एक किशोर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। गत बुधवार को जिला जज ने अभियुक्त रघुवर यादव, सूरज बहेलिया, शिवपूजन राय व रुद्रेश भारद्वाज को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। सजा सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र ने कहा कि मामला विरल से विरलतम श्रेणी का है। वे कोर्ट से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे।
विज्ञापन