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अरविंद केजरीवाल की निगरानी अर्जी पर पूरी हुई सुनवाई

Thu, 29 Sep 2022 11:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 29 Sep 2022 11:57 PM IST
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सुल्तानपुर। कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई डिस्चार्ज अर्जी (उन्मोचन अर्जी) स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट से खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी हो गई। जिला जज ने आदेश सुनाने के लिए छह अक्तूबर की तिथि नियत कर दी है।
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वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने औरंगाबाद में कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ चार मई 2014 को उड़न दस्ता प्रभारी प्रेमचंद ने मुसाफिरखाना कोतवाली में केस दर्ज कराया था। केजरीवाल की ओर से केस से डिस्चार्ज (उन्मोचित) करने के लिए दी गई अर्जी को पिछले दिनों स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट योगेश कुमार यादव ने खारिज कर दिया था। इसे केजरीवाल की ओर से जिला जज की कोर्ट में निगरानी अर्जी देकर चुनौती दी गई है। बृहस्पतिवार को निगरानी अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने आदेश सुनाने के लिए छह अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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कुमार विश्वास को 10 अक्तूबर को हाजिर होने का आदेश
सुल्तानपुर। अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली में वर्ष 2014 में दर्ज आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बृहस्पतिवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमलए योगेश कुमार यादव ने कवि कुमार विश्वास को 10 अक्तूबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ गौरीगंज के तत्कालीन कोतवाल रतन सिंह ने केस दर्ज कराया था।
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