फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Court strict on village head's husband in murder

Sultanpur News: अमेठी में चार लोगों की हुई हत्या में प्रधान पति पर कोर्ट ने कसा शिकंजा

Sat, 20 May 2023 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 20 May 2023 11:41 PM IST
विज्ञापन
Court strict on village head's husband in murder
सुल्तानपुर। अमेठी में एक ही परिवार के चार लोगों की हुई हत्या के मामले में नामजद ग्राम प्रधान के पति पर कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने प्रधान पति को विचारण के लिए तलब कर समन जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट की सख्ती से प्रधान पति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस से मिली क्लीनचिट भी मददगार साबित नहीं हो पाई है। मामला अमेठी जिले के अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे तिवारी मौजा गुंगवांछ से जुड़ा है।
विज्ञापन



अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक 15 मार्च 2022 को अपनी जमीन पर मोरंग गिरा रहे हनुमान प्रसाद उर्फ बजरंगी यादव पर गांव के ही आरोपियों ने लाठी-डंडा व सरिया से हमला कर दिया था। उन्हें बचाने दौड़े परिवार के कई अन्य लोगों को भी आरोपियों ने मारपीट कर चोट पहुंचाई थी।
विज्ञापन



गंभीर रूप से घायल हनुमान प्रसाद, संकठा प्रसाद, नइका देवी उर्फ पार्वती व अमरेश यादव की मौत हो गई थी। मामले में राम दुलारे यादव, उसके पुत्र अखिलेश यादव, बृजेश यादव, अभिषेक यादव उर्फ छोटू एवं मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पति राम शंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी और पांच अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन



प्रधान के पति राम शंकर तिवारी को अमेठी के तत्कालीन कोतवाल उमाकांत शुक्ल ने क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट कोर्ट भेज दी थी। इसी आधार पर राम शंकर तिवारी जेल से रिहा हो गया था। मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज प्रकाश पांडेय की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता रवि शुक्ल ने आरोपी राम शंकर को तलब करने की मांग की।



उन्होंने कहा कि पुलिस ने नामजद आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए हत्याकांड के चश्मदीद गवाहों के बयान को दरकिनार कर दिया है। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद ग्राम प्रधान के पति राम शंकर तिवारी को विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश से आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला जज ने आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 26 मई की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed