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Sultanpur News: जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को सशर्त जमानत
Mon, 18 Sep 2023 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 18 Sep 2023 11:53 PM IST
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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध तीन आरोपियों को सोमवार को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। मामला कुड़वार थाने से जुड़ा है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक कुड़वार थाने के ग्राम पूरे जाफर मौजा अगई में 12 जुलाई 2023 को बच्चों के बीच विवाद हो गया था। इसी को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई थी। एक पक्ष के फैसल खान ने मो. सैफ, मो. साहिल, मो. कैफ, सिरताज, यूसुफ, एहफाम, वाहिद, अरशद व सात अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था।
आरोप लगाया गया था कि वादी फैसल खान के ताऊ अब्दुल रहमान उर्फ पप्पू के घर पर आरोपियों ने धावा बोलकर कई राउंड हवाई फायरिंग की थी। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से भी जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मो. कैफ को गोली मारी गई थी। एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने जेल में निरुद्ध आरोपियों मो. कैफ, मो. सैफ व सिरताज को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने आरोपियों पर गवाहों को न धमकाने, कोई अपराध न करने व साक्ष्य न बिगाड़ने की शर्त लगाई है।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक कुड़वार थाने के ग्राम पूरे जाफर मौजा अगई में 12 जुलाई 2023 को बच्चों के बीच विवाद हो गया था। इसी को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई थी। एक पक्ष के फैसल खान ने मो. सैफ, मो. साहिल, मो. कैफ, सिरताज, यूसुफ, एहफाम, वाहिद, अरशद व सात अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था।
आरोप लगाया गया था कि वादी फैसल खान के ताऊ अब्दुल रहमान उर्फ पप्पू के घर पर आरोपियों ने धावा बोलकर कई राउंड हवाई फायरिंग की थी। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से भी जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मो. कैफ को गोली मारी गई थी। एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने जेल में निरुद्ध आरोपियों मो. कैफ, मो. सैफ व सिरताज को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने आरोपियों पर गवाहों को न धमकाने, कोई अपराध न करने व साक्ष्य न बिगाड़ने की शर्त लगाई है।
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