फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Voluntary insurance for farmers who do not take crop loans

फसली ऋण न लेने वाले किसानों का होगा स्वैच्छिक बीमा

Wed, 22 Jul 2020 10:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2020 10:33 PM IST
विज्ञापन
Voluntary insurance for farmers who do not take crop loans
सोनभद्र। वर्ष 2019-20 तक फसली ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अनिवार्य रूप से तथा ऋण न लेने वाले किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू की जाएगी। यह जानकारी उप निदेशक कृषि दिनेश गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से खरीब 2020 एवं आगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू करने की व्यवस्था की गई है। खरीब 2020 मौसम के तहत इस योजना का लाभ उठाने के किसानों को 31 जुलाई और रबी के मौसम के लिए योजना का लाभ उठाने के बाबत किसानों को 31 दिसंबर तक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वाले किसानों को बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन पहले 24 जुलाई तक योजना के तहत प्रिमियम की धनराशि नहीं जमा कर पाने के बारे में संबंधित बैंकों को लिखित रूप से अवगत कराना होगा। अन्यथा किसान के खाते से बैंक प्रिमियम की धनराशि काट सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed