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कल से नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की और छूट
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आज से नकोरोना संक्रमण कम होने के बाद प्रदेश सरकार ने सूबे के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही अब जिले में सप्ताह में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल व रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे।
जिले मे भी सोमवार से कोरोना की नई गाइडलाइन के तहत दुकानें खुलने लगेंगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। एक्टिव केस 500 से अधिक होने पर कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट और होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी। मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी। शॉपिंग मॉल करीब दो महीने से बंद चल रहे हैं। धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। आटो रिक्शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी।
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स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य बंद रहेंगे। प्रशासनिक कार्य के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी। शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी।
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जिले मे भी सोमवार से कोरोना की नई गाइडलाइन के तहत दुकानें खुलने लगेंगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। एक्टिव केस 500 से अधिक होने पर कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।
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नई गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट और होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी। मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी। शॉपिंग मॉल करीब दो महीने से बंद चल रहे हैं। धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। आटो रिक्शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी।
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स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य बंद रहेंगे। प्रशासनिक कार्य के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी। शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी।