फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Sonbhadra: The court sentenced the rapist to ten years' imprisonment, a fine of 25 thousand

सोनभद्रः दुष्कर्मी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की कैद, 25 हजार का अर्थदंड

Mon, 20 Sep 2021 10:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 20 Sep 2021 10:53 PM IST
विज्ञापन
Sonbhadra: The court sentenced the rapist to ten years' imprisonment, a fine of 25 thousand
सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 निहारिका चौहान की अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चंदौली जिले के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पति ने 23 नवंबर 2017 को शाहगंज थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी अपने भाई के ससुराल गई थी। वहां 19 नवंबर को उसके भाभी के भाई छबिंदर ने दुष्कर्म किया। इसकी सूचना पत्नी ने मोबाइल पर उसे दी तो वह मौके पर पहुंचा। तहरीर पर केस दर्ज करते हुए पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया।
विज्ञापन

अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन के बाद दोषसिद्ध पाकर छबिंदर को दस साल की कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed