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तहसीलदार दुद्धी को कारण बताओ नोटिस

Thu, 06 Feb 2020 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 06 Feb 2020 12:09 AM IST
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Show cause notice to Tehsildar Duddhi
शक्तिनगर। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार दुद्धी/जनसूचना अधिकारी (उप जिलाधिकारी कार्यालय) को वादी को समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराने का दोषी मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला ज्वालामुखी मंदिर के चढ़ावे व दान की राशि से जुड़ा है।
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शक्तिनगर में स्थित ज्वालामुखी मंदिर के प्राधिकृत पुजारी हेमंत मिश्रा ने मंदिर परिसर में स्थित अखंड ज्योति के चढ़ावे एवं दान पात्र की धनराशि के गबन का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत विभाग को पत्र भेजा था। इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर वादी हेमंत मिश्र ने जन सूचना अधिकार के तहत उप जिलाधिकारी दुद्धी सोनभद्र से कार्रवाई से संबंधित सूचना की मांग की गई। पुजारी हेमंत का आरोप है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा टालमटोल करते हुए तथ्य हीन एवं विषय शून्य सूचना प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में जनहित याचिका दायर किया गया। जिसकी सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी की न्यायपीठ द्वारा किया गया। आयोग द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने का दोषी मानते हुए जनसूचना अधिकारी तहसीलदार दुद्धी को दोषी माना और वादी को सूचना उपलब्ध कराने के साथ उसकी प्रति लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। आदेश का अनुपालन नहीं होने के दशा में नियमानुसार अर्थदंड वसूल करने को भी चेताया है। वादी को आदेश की नकल सोमवार को प्राप्त हुई।
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