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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Seven years imprisonment to person due to spraying petrol on shopkeeper and setting him on fire in sonbhadra

Sonebhadra News: दुकानदार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के दोषी को सात साल की सजा, 85 हजार जुर्माना

Thu, 08 May 2025 10:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Thu, 08 May 2025 10:12 AM IST
सार

Sonbhadra News: दुकानदार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के दोषी को सात साल की सजा हुई है। साथ ही अदालत ने उस पर 85 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। 

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Seven years imprisonment to person due to spraying petrol on shopkeeper and setting him on fire in sonbhadra
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के बढ़ौली चौराहे पर दुकानदार के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के मामले में कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। घटना करीब एक वर्ष पहले की है। बुधवार को सुनवाई करते हुए सीजेएम आलोक यादव की कोर्ट ने उस पर 85 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़ित को मिलेगी।
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ये है पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज के नई बस्ती निवासी सीमा ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि वह अपने पति राजू चौधरी के दुकान बुढ़िया होटल बढ़ौली चौराहा पर बंद करते समय प्रतिदिन आती थी। घटना 29 अप्रैल 2024 की रात्रि 11 बजे की है।
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जब दुकान पर पहुंची तो देखा उसके पति राजू चौधरी के ऊपर पेट्रोल डालकर अशोक नगर निवासी संतोष कुमार कनौजिया जला रहा था। उन्हें बचाने के लिए वह, उसकी ननद शारदा व अन्य लोग आए और कंबल की मदद से आग बुझाई। आरोपी संतोष धमकी देते हुए भाग गया।
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गंभीर रूप से झुलसे पति को बीएचयू वाराणसी रेफर कर दिया गया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। इस पर 17 मई को केस दर्ज हुआ। विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने 3 सितंबर संतोष कुमार कनौजिया के विरुद्ध आरोप तय किया।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 8 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी संतोष कुमार कनौजिया को 7 वर्ष की कैद व 85 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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