फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Rajnarayan sentenced to life imprisonment for murder

हत्या के दोषी राजनरायन को उम्रकैद की सजा

Mon, 25 Oct 2021 10:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 25 Oct 2021 10:39 PM IST
विज्ञापन
Rajnarayan sentenced to life imprisonment for murder
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मुकेश वर्मा हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को दोषसिद्ध पाकर राजनारायन गुप्ता को उम्रकैद और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली गांव निवासी चौकीदार राम प्रसाद ने सात दिसंबर 2011 को कोतवाली राबर्ट्सगंज में तहरीर देकर अवगत कराया था कि 6 दिसंबर 2011 को कुएं से 24 वर्षीय एक युवक का शव मिला। पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और विवेचना के दौरान पुसौली गांव निवासी अभियुक्त राजनारायन गुप्ता पुत्र बेचन का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर ाजनरायन गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed