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हत्या के दोषी राजनरायन को उम्रकैद की सजा
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सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मुकेश वर्मा हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को दोषसिद्ध पाकर राजनारायन गुप्ता को उम्रकैद और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली गांव निवासी चौकीदार राम प्रसाद ने सात दिसंबर 2011 को कोतवाली राबर्ट्सगंज में तहरीर देकर अवगत कराया था कि 6 दिसंबर 2011 को कुएं से 24 वर्षीय एक युवक का शव मिला। पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और विवेचना के दौरान पुसौली गांव निवासी अभियुक्त राजनारायन गुप्ता पुत्र बेचन का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर ाजनरायन गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली गांव निवासी चौकीदार राम प्रसाद ने सात दिसंबर 2011 को कोतवाली राबर्ट्सगंज में तहरीर देकर अवगत कराया था कि 6 दिसंबर 2011 को कुएं से 24 वर्षीय एक युवक का शव मिला। पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और विवेचना के दौरान पुसौली गांव निवासी अभियुक्त राजनारायन गुप्ता पुत्र बेचन का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर ाजनरायन गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।
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