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अब एक वर्ष से घटाकर सौ दिन हुई पंजीयन की अवधि

Tue, 04 Feb 2020 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2020 11:57 PM IST
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Now the registration period reduced from one year to hundred days
रेणुकूट। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को अब श्रम विभाग की चलाई जा रही योजनाओं का हित लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीयन की अवधि एक वर्ष से घटाकर 100 दिन कर दी गई है। पिपरी स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय के डीएलसी सरजू राम ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा संचालित तमाम योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले श्रमिकों को पंजीयन के एक साल बाद ही इसका लाभ मिल पाता था लेकिन अब विभाग द्वारा 100 दिन बाद ही श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। इसका लाभ पंजीकृत महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु भी अनुमन्य होगा यदि उसके पिता द्वारा इस मद में धनराशि नहीं प्राप्त की गई होगी। इसके अलावा सामूहिक कन्या विवाह की दशा में विवाह की तिथि के 1 सप्ताह पहले वर कन्या को वैवाहिक वस्त्र का करने हेतु 5 हजार रुपये की धनराशि दिए जाने के उपरांत सामूहिक विवाह में प्रतिभाग न करने पर सामान्यतया देय अनुदान की धनराशि से वैवाहिक वस्त्र खरीदने हेतु भुगतान की गई धनराशि का समायोजन कर लिया जाएगा। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह हेतु हितलाभ उसी दशा में देय होगा जबकि उसका विवाह विच्छेदन वैधानिक रूप से हुआ हो अथवा उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा पुनर्विवाह किया जा रहा हो। डीएलसी ने कहा कि जिन श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेना हो वे तत्काल पिपरी स्थित कार्यालय में संपर्क कर अपना पंजीयन करा लें ताकि उन्हें विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया जा सके।
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