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अब कोरोना कर्फ्यू का पालन न होने पर नपेंगे थाना प्रभारी

Mon, 10 May 2021 06:16 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 10 May 2021 06:16 PM IST
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Now the napenge station is in charge for non-compliance of corona curfew
सोनभद्र। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार ने सभी आयोजनों के लिए कोविड नियमों का पालन अनिवार्य किया है। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। लेकिन इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसे पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। लापरवाही बरतने वाले प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू के लिए गाइडलाइन जारी किया है। हालांकि पूर्व में सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा और मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इस दौरान दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, लेकिन सभी के लिए मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल सहित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को घरों से निकलने की छूट और आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। लेकिन अधिकांश शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं हो रहा है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को बगैर काम के घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कर उनका चालान करने का निर्देश दिया है।
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