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अब बाहर से आने-जाने वाले होंगे 14 दिन क्वारंटीन
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सोनभद्र। वाराणसी के एक दवा व्यवसायी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपदीय सीमा में जो भी लोग मूवमेंट पास लेकर जाते हैं एवं अन्य जनपदों से वापस आते हैं ऐसे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण जिले की सीमा पर ही कराने का आदेश दिया है। मेडिकल जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन/इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटरों में रहना अनिवार्य होगा। सवारी बैठाने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा।
डीएम एस. राजलिंगम को सूचना मिली है कि कोरोना वायरस के चलते जिले में लागू लॉक डाउन के दौरान कुछ विभागीय अधिकारी/कार्मिकों एवं विशिष्ट जनों के द्वारा लॉक डाउन के बावजूद नजदीकी जनपदों से विभिन्न कारणों से पास जारी कराकर आवागमन कर रहे हैं। इसको जिलाधिकारी ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के रूप में संज्ञान लिया है। इसके मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्व में जारी निषेधाज्ञा में जोड़े गए अतिरिक्त प्रावधानों को जरूरी वजहों से कई बदलाव किया है। कोविड.19 महामारी के दृष्टिगत लॉक डाउन प्रभावी होने के कारण जो भी लोग मूवमेन्ट पास लेकर जनपद सीमा से बाहर जाएंगे एवं अन्य जनपदों से होकर वापस आएंगे, ऐसे सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण जनपदीय सीमा पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल जॉच टीम की अपेक्षा के अनुरूप 14 दिन के होम क्वारंटीन/इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश पास लेकर गैर जनपद से इस जनपद में आने वाले पब्लिक सर्वेन्ट/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी ंपर भी लागू होगा। मूवमेंट पास सहित जो वाहन अन्य जनपदों से सवारी बैठाकर जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं, ऐसे वाहन, माल वाहक वाहन सहित सभी वाहनों को सीज किया जाएगा। वाहनों में बैठे सवारियों सहित वाहन चालक मय क्लीनर को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। होम क्वारंटीन /इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे गए लोगों के संबंध में सूचना ग्रामीण इलाकों के लिए डीपीआरओ निर्धारित प्रारूप में सीएमओ के कन्ट्रोल रूम के नंबर .9044883492, 9044853492, कलेक्ट्रेट स्थित इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम के संपर्क नंबर. 05444.222384, 8840127444 व ई.मेल आईडी पर उपलब्ध कराएंगे। डीएम एस. राजलिंगम ने कहा कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
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डीएम एस. राजलिंगम को सूचना मिली है कि कोरोना वायरस के चलते जिले में लागू लॉक डाउन के दौरान कुछ विभागीय अधिकारी/कार्मिकों एवं विशिष्ट जनों के द्वारा लॉक डाउन के बावजूद नजदीकी जनपदों से विभिन्न कारणों से पास जारी कराकर आवागमन कर रहे हैं। इसको जिलाधिकारी ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के रूप में संज्ञान लिया है। इसके मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्व में जारी निषेधाज्ञा में जोड़े गए अतिरिक्त प्रावधानों को जरूरी वजहों से कई बदलाव किया है। कोविड.19 महामारी के दृष्टिगत लॉक डाउन प्रभावी होने के कारण जो भी लोग मूवमेन्ट पास लेकर जनपद सीमा से बाहर जाएंगे एवं अन्य जनपदों से होकर वापस आएंगे, ऐसे सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण जनपदीय सीमा पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल जॉच टीम की अपेक्षा के अनुरूप 14 दिन के होम क्वारंटीन/इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश पास लेकर गैर जनपद से इस जनपद में आने वाले पब्लिक सर्वेन्ट/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी ंपर भी लागू होगा। मूवमेंट पास सहित जो वाहन अन्य जनपदों से सवारी बैठाकर जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं, ऐसे वाहन, माल वाहक वाहन सहित सभी वाहनों को सीज किया जाएगा। वाहनों में बैठे सवारियों सहित वाहन चालक मय क्लीनर को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। होम क्वारंटीन /इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे गए लोगों के संबंध में सूचना ग्रामीण इलाकों के लिए डीपीआरओ निर्धारित प्रारूप में सीएमओ के कन्ट्रोल रूम के नंबर .9044883492, 9044853492, कलेक्ट्रेट स्थित इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम के संपर्क नंबर. 05444.222384, 8840127444 व ई.मेल आईडी पर उपलब्ध कराएंगे। डीएम एस. राजलिंगम ने कहा कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
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