UP: जनवादी पार्टी के अध्यक्ष समेत नौ दोषियों को चार-चार साल की कैद, सरकारी जीप में लगाई थी आग; अर्थदंड भी
UP Politics News: यूपी के सोनभद्र में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 17 साल पहले सरकारी जीप को आग के हवाले कर दिया गया था। प्रत्येक आरोपी पर 44 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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Sonbhadra News: सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज तहसील परिसर में खड़ी सरकारी जीप में आग लगाकर जलाने के 17 साल पुराने मामले में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय चौहान समेत नौ दोषियों को 4-4 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है।
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने प्रत्येक पर साढ़े 44 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 मई 2008 को जनवादी पार्टी व अपना दल के जेल भरो आंदोलन के मद्देनजर शांति व्यवस्था के लिए तत्कालीन रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शफीक अहमद खां पुलिस बल व पीएसी बल के साथ तहसील परिसर में मौजूद थे।
करीब सवा एक बजे दोपहर में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय चौहान के ललकारने पर सैकड़ों की संख्या में लाठी डंडा, कट्टा ईंट पत्थर आदि से लैस होकर मौजूद लोगों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया।
इस दौरान एक दरोगा समेत कई पुलिस वालों को चोटें आई। तहसील परिसर में खड़ी बीडीओ रॉबर्ट्सगंज की सरकारी जीप में भी आग लगाकर जला दिया। इससे तहसील और कचहरी परिसर में अफरातफरी मच गई।
अन्य वाहनों को लेकर चालक भागने लगे। पुलिस ने मौके से जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय चौहान, जनवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मराज चौहान, महासचिव रामदुलारे सिंह चौहान, कल्लू चौहान, राधेश्याम चौहान, संजय चौहान, धर्मेंद्र चौहान, रामबदन चौहान, लक्टू चौहान को गिरफ्तार किया।
केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर संजय चौहान सहित सभी नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।