फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   NDPS Act: Convicted Chandraprakash imprisoned for two years

एनडीपीएस एक्ट: दोषी चंद्रप्रकाश को दो वर्ष की कैद

Sun, 21 Mar 2021 12:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 21 Mar 2021 12:46 AM IST
विज्ञापन
NDPS Act: Convicted Chandraprakash imprisoned for two years
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सोनभद्र राहुल मिश्रा की अदालत ने शनिवार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी चंद्रप्रकाश सिंह को दोषसिद्ध पाकर दो साल तीन दिन की कैद एवं आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाने के उपनिरीक्षक रामशरण राम दो सितंबर 2012 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे, जब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगे तभी एक व्यक्ति की निगाह पुलिस पर पड़ गई और वह पीछे मुड़कर भागने लगा। शक होने पर उसे दौड़ाकर 4:45 बजे सुबह पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से डेढ़ किलो नाजायज गांजा बरामद हुआ। जिसे रखने का उसके पास कोई अधिकार नहीं था। 50 ग्राम गांजा नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम पता चंद्रप्रकाश सिंह निवासी गारोपुर, थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ हाल पता हिंडाल्को कालोनी रेनुकूट थाना पिपरी बताया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी चंद्रप्रकाश सिंह को दो साल तीन दिन की कैद एवं आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट शशांक शेखर मिश्रा ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed