{"_id":"69348a042284ec7b9c0d433c","slug":"man-sentenced-to-10-years-in-prison-for-raping-a-woman-on-the-pretext-of-marriage-sonbhadra-news-c-194-1-son1002-138424-2025-12-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonebhadra News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonebhadra News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
विज्ञापन
सोनभद्र। छह साल पहले शादी का झांसा देकर युवती को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी सिंटू उर्फ सुरेंद्र कुमार को 10 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 28 फरवरी 2020 को जुगैल थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 17 सितंबर 2019 को शादी का झांसा देकर उसे बहला फुसलाकर खेवंधा निवासी सिंटू उर्फ सुरेंद्र कुमार भगा ले गया और उसके साथ करीब 5 माह तक दुष्कर्म करता रहा। जब उसने कोर्ट मैरिज करने के लिए कहा तो इंकार करने लगा। इसे लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन वह राजी नहीं हुआ और उसे भगा दिया।
इस तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर सिंटू उर्फ सुरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 28 फरवरी 2020 को जुगैल थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 17 सितंबर 2019 को शादी का झांसा देकर उसे बहला फुसलाकर खेवंधा निवासी सिंटू उर्फ सुरेंद्र कुमार भगा ले गया और उसके साथ करीब 5 माह तक दुष्कर्म करता रहा। जब उसने कोर्ट मैरिज करने के लिए कहा तो इंकार करने लगा। इसे लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन वह राजी नहीं हुआ और उसे भगा दिया।
विज्ञापन
इस तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर सिंटू उर्फ सुरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन