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गैर प्रांत से गिट्टी-बालू, कोयला लाने की देनी होगी सूचना

Thu, 27 Jun 2019 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jun 2019 12:03 AM IST
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सोनभद्र। ओवरलोडिंग और बगैर परिवहन खनिज परिवहन पर शिकंजा कसने लगा है। अब गैर प्रांत से लाए जाने वाले खनिज (गिट्टी, बालू, कोयला) की सूचना एक दिन पहले जिले के डीएम और खान अधिकारी को उनके ईमेल आईडी पर उपलब्ध करानी होगी। ऐसा न करने पर जिले में प्रवेश करते ही खनिज लदे वाहन को रोक लिया जाएगा। डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि गैर प्रांत के सीमावर्ती जनपदों के कलक्टर को पत्र जारी कर इससे अवगत करा दिया गया है।
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ओवरलोड परिवहन न होने पाए, इसका भी ख्याल रखने का अनुरोध किया गया है। खनिज परिवहन की सूचना देते समय संबंधित वाहन की संख्या, अभिवहन प्रपत्र क्रमांक और उस पर लोड खनिज के मात्रा की जानकारी देनी होगी। इसको लेकर गैर प्रांत के सीमावर्ती जनपदों के कलक्टर को भेजे पत्र में डीएम ने कहा है कि इसके लिए सरपंचों/पट्टाधारकों को निर्देशित किया जाए। निर्देशित किये जाने संबंधी पत्र की प्रति सोनभद्र जिले के निकटतम थाना और उप जिलाधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। डीएम ने जिले के एसडीएम, सीओ सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि पूर्व में सूचना दिए बिना कोई वाहन खनिज लाद कर जिले की सीमा से पारे न होने पाए। ऐसा करता पाए जाने पर उसे अवैध परिवहन मानते हुए कार्रवाई की जाए। डीएम ने बताया कि सिंगरौली, सीधी, गढ़वा, बलरामपुर, सरगुजा जिले के कलेक्टर को पत्र लिखा गया है।
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