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Sonebhadra News: महिला की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
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सोनभद्र। साढ़े चार वर्ष पूर्व हुए तुरंती देवी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पर 25- 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के कनछ गांव निवासी श्रीराम चेरो ने चोपन थाने में दी तहरीर में बताया था कि उसकी विधवा बेटी तुरंती देवी उसके घर पर रहती है। 24 नवंबर 2018 को वह गांव के आनंद उर्फ कल्लू व रामनाथ उर्फ डब्लू चेरो के गांव में आर्केस्ट्रा देखने गई थी।रात को वापस नहीं आई। सुबह उसकी लाश खेत में मिली। उसकी लाश के पास से आनंद उर्फ कल्लू का मोबाइल भी मिला।
तहरीर पर पुलिस ने आनंद और रामनाथ के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर आनंद उर्फ कल्लू व रामनाथ उर्फ डबलू को दोषी करार दिया। दोनों को उम्रकैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के कनछ गांव निवासी श्रीराम चेरो ने चोपन थाने में दी तहरीर में बताया था कि उसकी विधवा बेटी तुरंती देवी उसके घर पर रहती है। 24 नवंबर 2018 को वह गांव के आनंद उर्फ कल्लू व रामनाथ उर्फ डब्लू चेरो के गांव में आर्केस्ट्रा देखने गई थी।रात को वापस नहीं आई। सुबह उसकी लाश खेत में मिली। उसकी लाश के पास से आनंद उर्फ कल्लू का मोबाइल भी मिला।
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तहरीर पर पुलिस ने आनंद और रामनाथ के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर आनंद उर्फ कल्लू व रामनाथ उर्फ डबलू को दोषी करार दिया। दोनों को उम्रकैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
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