फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Life imprisonment for two accused of killing a woman

Sonebhadra News: महिला की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Mon, 14 Aug 2023 10:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Aug 2023 10:20 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for two accused of killing a woman
सोनभद्र। साढ़े चार वर्ष पूर्व हुए तुरंती देवी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पर 25- 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के कनछ गांव निवासी श्रीराम चेरो ने चोपन थाने में दी तहरीर में बताया था कि उसकी विधवा बेटी तुरंती देवी उसके घर पर रहती है। 24 नवंबर 2018 को वह गांव के आनंद उर्फ कल्लू व रामनाथ उर्फ डब्लू चेरो के गांव में आर्केस्ट्रा देखने गई थी।रात को वापस नहीं आई। सुबह उसकी लाश खेत में मिली। उसकी लाश के पास से आनंद उर्फ कल्लू का मोबाइल भी मिला।
विज्ञापन

तहरीर पर पुलिस ने आनंद और रामनाथ के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर आनंद उर्फ कल्लू व रामनाथ उर्फ डबलू को दोषी करार दिया। दोनों को उम्रकैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed