फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Life imprisonment for the couple convicted of murder

Sonebhadra News: हत्या के दोषी दंपती को उम्रकैद

Mon, 16 Jan 2023 09:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Jan 2023 09:53 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the couple convicted of murder
चोपन थाना क्षेत्र में साढ़े दस वर्ष पूर्व हुए गोपाल गुप्ता हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने सोमवार को दोषी दंपती को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के करगरा गांव निवासी मालती देवी पत्नी स्व. गोपाल गुप्ता ने 29 फरवरी 2012 को तहरीर दी कि उसके गांव के अमरेश गुप्ता, उसकी मां अतवारी देवी व पत्नी बबली उर्फ अर्चना खपरैल बंटवारे की बात कर रहे थे। इसे लेकर पति गोपाल गुप्ता से उनका विवाद हो गया। इस विवाद में अमरेश गुप्ता, मां अतवारी देवी व पत्नी बबली उर्फ अर्चना ने लाठी डंडा, कुल्हाड़ी लेकर उसके पति को दौड़ा लिया। तीनों ने घेरकर पति की बेरहमी से पिटाई की। जिससे उनकी मौत हो गई। तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में अमरेश गुप्ता व बबली उर्फ अर्चना के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों अमरेश गुप्ता और बबली उर्फ अर्चना को उम्रकैद एवं 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed