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पुत्र के हत्या में दोषी पिता को उम्रकैद

Fri, 02 Nov 2018 11:30 PM IST
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sonbhadra news Updated Fri, 02 Nov 2018 11:30 PM IST
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Life imprisoned for killing father in son's
court
सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साढ़े पांच साल पूर्व सोते समय बेटे की कुल्हाड़ी से गला काटकर नृशंस हत्या करने के मामले में दोषी पिता जोगिंदर सिंह को उम्रकैद एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के उमरिकला निवासी दीपमाला देवी ने 15 मई 2013 को थाने में दी तहरीर में अपने पति जोगिंदर सिंह पर अपने बेटे दिलीप कुमार सिंह की कुल्हाड़ी से 14/15 मई की रात में छत पर सोते समय गला काटकर नृशंस हत्या करने का आरोप लगाया था। पति को कुल्हाड़ी छत से नीचे फेंकते हुए एवं भागते हुए भी देखा था। इस पर पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज किया और विवेचना के बाद पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत ने दोष सिद्ध पाकर पिता जोगिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता रामजियावन सिंह यादव ने की।
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