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Sonebhadra News: शादी में मिले उपहारों की देनी होगी जानकारी

Thu, 27 Jun 2024 02:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jun 2024 02:50 AM IST
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Information about gifts received at wedding will given
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अब सभी प्रकार के विवाह (पंजीकृत हो या अपंजीकृत) के एक माह के अंदर दोनों पक्षों को मिले उपहारों की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को देनी होगी। इसके अंतर्गत प्रोबेशन अधिकारी को जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी पुनीत टंडन ने बताया कि विवाह में उपहारों की लिस्ट में वर-वधू पक्ष के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। इससे विवाह के बाद होने वाले विवादों के समाधान में मदद मिलेगी। जिले के सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल में दहेज प्रतिषेध अधिकारी का मोबाइल नंबर भी जल्द लिखा जाएगा। बताया कि दहेज को लेकर टोल फ्री नंबर 181, 112 पर कॉल कर या जिला प्रोबेशन कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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