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मारपीट के चार दोषियों को 4-4 वर्ष की कैद

Fri, 10 Dec 2021 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Dec 2021 10:51 PM IST
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Four convicts of assault were imprisoned for 4 years
सोनभद्र। भूत प्रेत के चक्कर में सात वर्ष पूर्व हुई मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने चार दोषियों को 4-4 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर साढ़े नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के बिसुंधरी गांव निवासी अमरदेव ने 25 अगस्त 2014 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 25 अगस्त 2014 को घोरावल कोतवाली क्षेत्र के बिसुंधरी गांव निवासी सुरेश, पतिराम, शांति व गुड्डी भूतप्रेत को लेकर गाली देने लगे। गाली देने से मना किया तो लाठी-डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई की। उसका पड़ोसी व भाई जब छुड़ाने के लिए आए तो उन्हें भी मारापीटा। केस दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी सुरेश, पतिराम, शांति व गुड्डी को 4-4 वर्ष की कैद एवं प्रत्येक पर साढ़े नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।
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