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खाद-बीज दुकानदारों को देना होगा स्टॉक का ब्योरा
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जिले में संचालित खाद-बीज के दुकानदारों को अपने यहां के स्टॉक का ब्योरा देना होगा। खरीद करने पर किसानों को पक्की रसीद ही देनी होगी। नकली बीजों के रोकथाम को लेकर कृषि विभाग की तरफ से कार्रवाई तेज कर दी गई है। निर्धारित रेट से अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरती जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी डा. हरिकृष्ण मिश्रा ने बताया कि जिले के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज व खाद उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में खरीफ में धान, मूंग, उड़द, मक्का, ज्वार, बाजरा और सब्जियों के बीज को किसान प्राइवेट बीज विक्रेता से खरीदते हैं। किसानों से अपील की कि प्राइवेट दुकानों से जब भी बीज व खाद खरीदें तो उसकी रसीद जरूर लें। बिना रसीद के क्रय न करें। वहीं बीज विक्रेताओं से विश्वसनीय कंपनियों से ही बीजों का क्रय करके किसानों में बेचने को कहा। किसानों को कैश मेमो या बिल अवश्य उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही दुकानदारों से उपलब्ध बीजों का स्टॉक एवं उनका वितरण रजिस्टर पर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रत्येक माह जिला कृषि अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नियमानुसार बीज, खाद विक्रय नहीं करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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जिला कृषि अधिकारी डा. हरिकृष्ण मिश्रा ने बताया कि जिले के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज व खाद उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में खरीफ में धान, मूंग, उड़द, मक्का, ज्वार, बाजरा और सब्जियों के बीज को किसान प्राइवेट बीज विक्रेता से खरीदते हैं। किसानों से अपील की कि प्राइवेट दुकानों से जब भी बीज व खाद खरीदें तो उसकी रसीद जरूर लें। बिना रसीद के क्रय न करें। वहीं बीज विक्रेताओं से विश्वसनीय कंपनियों से ही बीजों का क्रय करके किसानों में बेचने को कहा। किसानों को कैश मेमो या बिल अवश्य उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही दुकानदारों से उपलब्ध बीजों का स्टॉक एवं उनका वितरण रजिस्टर पर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रत्येक माह जिला कृषि अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नियमानुसार बीज, खाद विक्रय नहीं करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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