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वृद्ध की हत्या में दोषी पिता और बेटों को उम्रकैद

Mon, 18 Oct 2021 06:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 Oct 2021 06:30 PM IST
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Father and sons convicted in the murder of old man get life imprisonment
करमा थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व चाकू गोदकर हुई वृद्ध की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के भरकवाह गांव निवासी राजेश कुमार चौहान ने तीन जुलाई 2017 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके दादा चंद्रबली चौहान (65) की बृजलाल चौहान पुत्र चंद्रबली चौहान, विनोद, शक्ति व प्रद्युम्न पुत्रगण बृजलाल चौहान, लीलावती पत्नी बृजलाल चौहान, सतेंद्र पटेल पुत्र दूधनाथ पटेल व टिंकू धोबी ने चाकू से मार हत्या कर दी थी। पुलिस ने सात लोगों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने बृजलाल, विनोद, शक्ति एवं प्रद्युम्न के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कीा। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर बृजलाल व उसके बेटे विनोद व शक्ति को उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। आर्म्स एक्ट में दोषी शक्ति को एक वर्ष की कैद व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं नाबालिग आरोपी प्रद्युम्न के मामले की सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय में पत्रावली भेज दी गई है।
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