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बकाया न देने दो के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज
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सोनभद्र। सदर कोतवाली पुलिस ने रविवार को चोला मंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक की तहरीर पर दो के विरुद्ध गबन समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया है। आरोपीगण कंपनी का बकाया धनराशि जमा नहंीं कर रहे हैं। मांगने पर कंपनी के कर्मियों को तरह-तरह की धमकी दे रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक चोला मंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक भवन प्रथम तल बाईपास रोड कम्हारी राबर्ट्सगंज के शाखा प्रबंधक रूपेश शुक्ला का कहना है कि वह कंपनी के लिए कर्ज देने और वसूली कराने के लिए अधिकृत है। वर्ष 2014 में उनकी कंपनी से दो व्यक्तियों ने ट़्रैक्टर के लिए तीन लाख 60 हजार कर्ज लिया। उनका आरोप है कि विपक्षीगण मय ब्याज पांच लाख 41 हजार 192 रुपये हड़प लेना चाहते है। उनका आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी बाकीदारों के पास बकाया जमा करने के लिए कहने के लिए जाते है तो उन लोगों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कर भगा दिया जाता है। इतना ही नहीं मारपीट करने पर भी आमादा हो जाते है। पुलिस ने बताया कि शाखा प्रबंधक के प्रार्थना पत्र पर बहुआर गांव निवासी वीरेंद्र और उनके बेटे अनुराग के खिलाफ गबन समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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पुलिस के मुताबिक चोला मंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक भवन प्रथम तल बाईपास रोड कम्हारी राबर्ट्सगंज के शाखा प्रबंधक रूपेश शुक्ला का कहना है कि वह कंपनी के लिए कर्ज देने और वसूली कराने के लिए अधिकृत है। वर्ष 2014 में उनकी कंपनी से दो व्यक्तियों ने ट़्रैक्टर के लिए तीन लाख 60 हजार कर्ज लिया। उनका आरोप है कि विपक्षीगण मय ब्याज पांच लाख 41 हजार 192 रुपये हड़प लेना चाहते है। उनका आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी बाकीदारों के पास बकाया जमा करने के लिए कहने के लिए जाते है तो उन लोगों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कर भगा दिया जाता है। इतना ही नहीं मारपीट करने पर भी आमादा हो जाते है। पुलिस ने बताया कि शाखा प्रबंधक के प्रार्थना पत्र पर बहुआर गांव निवासी वीरेंद्र और उनके बेटे अनुराग के खिलाफ गबन समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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