फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Embezzlement lawsuit filed against not giving dues

बकाया न देने दो के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज

Mon, 09 Mar 2020 07:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 09 Mar 2020 07:48 PM IST
विज्ञापन
Embezzlement lawsuit filed against not giving dues
सोनभद्र। सदर कोतवाली पुलिस ने रविवार को चोला मंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक की तहरीर पर दो के विरुद्ध गबन समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया है। आरोपीगण कंपनी का बकाया धनराशि जमा नहंीं कर रहे हैं। मांगने पर कंपनी के कर्मियों को तरह-तरह की धमकी दे रहे हैं।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक चोला मंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक भवन प्रथम तल बाईपास रोड कम्हारी राबर्ट्सगंज के शाखा प्रबंधक रूपेश शुक्ला का कहना है कि वह कंपनी के लिए कर्ज देने और वसूली कराने के लिए अधिकृत है। वर्ष 2014 में उनकी कंपनी से दो व्यक्तियों ने ट़्रैक्टर के लिए तीन लाख 60 हजार कर्ज लिया। उनका आरोप है कि विपक्षीगण मय ब्याज पांच लाख 41 हजार 192 रुपये हड़प लेना चाहते है। उनका आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी बाकीदारों के पास बकाया जमा करने के लिए कहने के लिए जाते है तो उन लोगों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कर भगा दिया जाता है। इतना ही नहीं मारपीट करने पर भी आमादा हो जाते है। पुलिस ने बताया कि शाखा प्रबंधक के प्रार्थना पत्र पर बहुआर गांव निवासी वीरेंद्र और उनके बेटे अनुराग के खिलाफ गबन समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed