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Sonebhadra News: चुनाव में होने वाले हर खर्च का रखना होगा ब्योरा

Sun, 16 Apr 2023 09:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 16 Apr 2023 09:39 PM IST
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Details of every expenditure incurred in the election will
सोनभद्र। निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए डीएम-एसपी ने उनसे सकुशल चुनाव कराने में सहयोग मांगा।
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डीएम चंद्र विजय सिंह ने मतदान व मतगणना के संबंध में विस्तार से जानकारी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को दी। कहा कि निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शिता, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। जिले में धारा-144 लागू है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है। डीएम की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में सीडीओ सदस्य और वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य/सचिव नामित किए गए हैं। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी 9 लाख और सदस्य प्रत्याशी 2 लाख रूपये तक खर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2.5 लाख और सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदो में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने के लिए प्रत्याशी को एक अलग से खाता खोलना होगा। इस खाते की सूचना रिटर्निंग अधिकारी एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्रवाई इसी खाते से प्रत्याशी करेंगेे। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग की ओर से निर्धारित प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। यह रजिस्टर रिटर्निंग अधिकारी की ओर से प्रतीक आवंटन के दिन सभी प्रत्याशियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए व्यय की गई धनराशि को प्रतिदिन निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज करना हागा। निर्वाचन व्यय लेखा की सूचना जनपद स्तर पर गठित कमेटी को प्रत्येक सप्ताह देना होगा। चुनाव समाप्ति के बाद सभी प्रत्याशी तीन माह के भीतर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिल स्तरीय समिति को उपलब्ध कराएंगे। इसका परीक्षण प्रभारी अधिकारी (व्यय-लेखा) करेंगे। इसके बाद व्यय लेखा का परीक्षण जिलास्तरीय समिति करेगी। परीक्षण में अगर किसी प्रत्याशी का व्यय निर्धारित व्यय सीमा से अधिक पाया जाता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने चुनाव के दौरान किए गए सुरक्षा प्रबंध के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में एडीएम सहदेव कुमार मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार, एडीआईओ विनय कुमार सिंह, भाजपा से कैलाश प्रसाद त्रिपाठी, कांग्रेस से प्रदीप चौबे, सपा से अनिल यादव, बसपा से बलवंत रंगीला आदि मौजूद रहे।
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