फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   तहसीलदार समेत कइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

तहसीलदार समेत कइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

Sun, 28 Apr 2019 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 28 Apr 2019 11:39 PM IST
विज्ञापन
तहसीलदार समेत कइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
सोनभद्र। कोतवाली पुलिस ने रविवार को सदर तहसील के तत्कालीन प्रभारी न्यायिक तहसीलदार नंदलाल सिंह समेत कइयों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर चौधरी यशवंत सिंह की तहरीर पर कार्रवाई हुई। वादी ने महिला महाविद्यालय की भूमि महाविद्यालय के नाम करने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, राबट्सगंज के विकास नगर निवासी वादी चौधरी यशवंत सिंह का कहना है कि वह एवं रामकृष्ण पाठक सहित सात अन्य लोगों ने मिलकर रामकृष्ण शिक्षण समिति नाम से संस्था बनाकर पंजीयन कराया। इसके बाद समिति रामकृष्ण महिला महाविद्यालय के नाम से शिक्षण संस्थान संचालित करने का निर्णय लिया। समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण ने बगैर प्रतिफल लिए विद्यालय संचालित करने के लिए भूमि देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वादी का कहना है कि वह संस्था के सचिव थे, इसलिए समिति के सदस्यों के आजीवन सदस्यता शुल्क अन्य कई संभ्रांत लोगों से चंदा लेकर पैसे का बंदोबस्त करके दस लाख रामकृष्ण को नगद देकर 25 अप्रैल 2014 को रामकृष्ण महिला महाविद्यालय के नाम से पसही में पांच बीघा भूमि बैनामा हुआ। महाविद्यालय के नाम से वादी और रामकृष्ण के नाम से संयुक्त पंजाब एंड सिंध बैंक राबर्ट्र्सगंज में खाता खोलकर दो लाख का एफडी दिया गया। मान्यता मिलने के बाद महाविद्यालय संचालित होने लगा। रामकृष्ण द्वारा नौ जनवरी 2018 को एक तितिम्मा दस्तावेज सब रजिस्टार कार्यालय में यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया कि मूल बैनामा 25 अप्रैल 2014 में सहबन रामकृष्ण महिला महाविद्यालय अंकित हो गया है। जिसके स्थान पर रामकृष्ण महाविद्यालय अंकित किया जाय। यह तितम्मा दस्तावेज पूर्व दस्तावेज के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दे रहा था, इसलिए मूल दस्तावेज सील कर दिया गया। परंतु अपंजीकृत दस्तावेज को जाली एवं कूटरचित करके उसे तितिम्मा दस्तावेज चार जनवरी 2018 दिखाते हुए तहसीलदार न्यायिक राबर्ट्र्सगंज के यहां से 24 जनवरी 2018 को रामकृष्ण महिला महाविद्यालय से रामकृष्ण महाविद्यालय किए जाने का आदेश प्राप्त कर लिया और उद्वरण खतौनी में भी नाम चढ़वा लिया। पुलिस ने बताया कि राबर्ट्र्सगंज निवासी रामकृष्ण, पूजा, तत्कालीन प्रभारी न्यायिक तहसीलदार नंदलाल सिंह और अन्य संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वर्तमान में नंदलाल सिंह जिले में नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed