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जानलेवा हमले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Tue, 28 Aug 2018 01:32 AM IST
Updated Tue, 28 Aug 2018 01:32 AM IST
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जानलेवा हमले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने जुगैल थाना क्षेत्र के चौरा गांव में पांच जुलाई को श्रमिक पर हुए हमले मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश सोमवार को जुगैल थानाध्यक्ष को दिया है।
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वादी मुकदमा के अधिवक्ता रोशन लाल यादव ने बताया कि चौरा गांव निवासी कलेंद्र उसी गांव के कृपाशंकर सिंह के यहां मजदूरी करता था। पांच जुलाई की शाम पांच बजे वह अपने दो भाईयों राजेश व विक्रम के साथ मजदूरी मांगने गया था। कृपाशंकर कलेंदर व उसके दोनों भाईयों को कई घंटे बैठाए रहा और बाद में कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा लिया। भागते समय जग्गा सिंह के घर के सामने कुल्हाड़ी से वार कर कलेंदर को जख्मी कर दिया गया था। घटना की जानकारी होने पर डायल सौ की मौके पर पहुंची पुलिस ने कृपाशंकर को हिरासत में लेकर जुगैल थाना ले गई, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। यहां तक कि कलेंदर की तहरीर पर प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार गौतम ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश जुगैल थानाध्यक्ष को दिया है।
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