फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   मिलावट में किराना कारोबारी को सजा

मिलावट में किराना कारोबारी को सजा

Tue, 03 Jul 2018 11:04 PM IST
Updated Tue, 03 Jul 2018 11:04 PM IST
विज्ञापन
मिलावट में किराना कारोबारी को सजा
मिलावट के एक मामले में सिंगरौली (बैढन) कोर्ट ने सोमवार को किराना कारोबारी को छह माह के कठोर कारावास के साथ दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 22 साल पुराना है व आटा में मिलावट से संबंधित है।
विज्ञापन

इस मामले में सीजेएम संजय राज ठाकुर ने वाराणसी के विश्वेश्वरगंज के कारोबारी राजेश इंटर प्राइजेज व सीतापुर रोड शाहजहांपुर के जानकी फ्लोर मील के मालिकों के खिलाफ वारंट जारी करने व गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। दोनों कारोबारी सह अभियुक्त के साथ आटे के थोक आपूर्तिकर्ता है। मामला साल 1995 का है। घटनाक्रम के मुताबिक विंध्यनगर थाना क्षेत्र के सिम्पलेक्स लेबर कालोनी में किराना कारोबार करने वाले श्रीराम मित्तल की दुकान पर तत्कालीन खाद्य निरीक्षक टीपी सिंह ने आटे का नमूना लिया था। जांच के लिए भेजा गया नमूना फेल हो गया। इसी के बाद दुकानदार श्रीराम मित्तल व थोक आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के सीजेएम कोर्ट में अभियोग पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट में एडीपीओ आनंद कमलापुरी व अमित शर्मा ने बहस किया। अभियोजन ने कहा कि मिलावट के जरिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed