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सुलह समझौते से विवादों के निपटारे पर नहीं होती हार-जीत

Wed, 21 Sep 2022 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Sep 2022 11:27 PM IST
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Conciliation agreement does not lead to victory or defeat on settlement of disputes
राबर्ट्सगंज न्यायालय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक करते जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार याद? - फोटो : SONBHADRA
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 26 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत के मद्देनजर बुधवार को जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें विशेष लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट से जुड़े मामलों को निस्तारित कराने पर जोर दिया गया।
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जिला जज अशोक कुमार यादव प्रथम की अध्यक्षता में हुई बैठक में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और बैंकों के प्रतिनिधि शामिल रहे। जिला जज ने कहा कि एनआई एक्ट के मामले में पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह के आधार पर लंबित मामलों का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह मामले गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं।
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अगर पक्षकार सुलह समझौते से ऐसे वादों को निपटाते हैं तो उनके मध्य एक दूसरे के प्रति हार जीत की भावना भी समाप्त हो जाती है। प्राधिकरण के सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि 26, 27, 28, 29 को विशेष लोक अदालत के मद्देनजर सभी पक्षकारों को तीव्र गति से समन और नोटिस जारी किया जा रहा है। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल निहारिका चौहान, अपर जिला जज आशुतोष कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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