फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   48,451 cases resolved in Lok Adalat

लोक अदालत में सुलझे 48,451 मुकदमें

Sat, 11 Dec 2021 10:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 11 Dec 2021 10:48 PM IST
विज्ञापन
48,451 cases resolved in Lok Adalat
राबर्ट्सगंज कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल लोग। - फोटो : SONBHADRA
सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जनपद एवं वाह्य न्यायालयों दुद्धी, अनपरा और ओबरा परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। जिसमें 48,451 वादों का निपटारा किया गया। जबकि आठ करोड़ 76 हजार 137 रुपये सेटलमेंट धनराशि जमा कराई गई। लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश अशोक कुमार यादव प्रथम ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में एक वाद निस्तारित हुआ। इसमें बीस हजार की प्रतिकर धनराशि जमा हुई। संजय हरी शुक्ला पीठासीन अधिकारी एमएसीसी के न्यायालय में मोटर दुर्घटना से संबंधित 28 एवं 30 व्यवहारिक वादों का निपटारा हुआ। जबकि एक करोड़ 56 लाख रुपये प्रतिकर धनराशि जमा हुई। संजीव कुमार त्यागी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ने 12 वैवाहिक मामलों का निपटारा कराया। इसी तरह से मोहम्मद अली अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत की न्यायालय में 36, खलीकुज्जमा प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश की अदालत में 43 विद्युत वाद निपटाए गए। अशोक कुमार विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ने तीन आपराधिक वाद, कुमार मयंक अपर जनपद न्यायाधीश की अदालत में चार आशुतोष कुमार सिंह अपर न्यायाधीश सीएडब्लू की अदालत में एक आपराधिक वाद निपटा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि जनपद न्यायालय एवं वाह्य न्यायालयों दुद्धी एवं अनपरा स्थित ओबरा न्यायालय परिसर में कुल 48,451 वादों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर कराया गया। इस दौरान कुल आठ करोड़ 76 हजार 137 रुपये सेटलमेंट धनराशि जमा कराई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed