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Sonebhadra News: किशोरी को भगाने और दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद
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सोनभद्र। साढ़े आठ साल पहले किशोरी को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र की पीड़िता के पिता ने अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 28 जनवरी 2017 को विनोद कुमार जायसवाल निवासी डोमरिया, थाना रामपुर बरकोनिया उनकी 14 साल की बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मामले की विवेचना की। इसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 10 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर विनोद कुमार जायसवाल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 साल कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की धनराशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र की पीड़िता के पिता ने अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 28 जनवरी 2017 को विनोद कुमार जायसवाल निवासी डोमरिया, थाना रामपुर बरकोनिया उनकी 14 साल की बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मामले की विवेचना की। इसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 10 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर विनोद कुमार जायसवाल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 साल कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की धनराशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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