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खेतों में अपशिष्ट जलाने पर 15 हजार तक जुर्माना
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सोनभद्र। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने किसानों को चेताया है कि खेतों में अपशिष्ट जलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। किसान फसल के अवशेष, पराली, भूसा, डॉठ-डंठल न जलाएं। अपशिष्ट जलाने से जमीन में मौजूद किसान मित्र किट भी नष्ट हो जाते हैं और जमीन उर्वरक शक्ति कमजोर होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है।
उन्होंने कहा है कि फसलों का अपशिष्ट जलाना आपराधिक कार्य है। अपशिष्टों को जलाने पर जुर्माने की व्यवस्था है। एनजीटी नई दिल्ली ने फसलों के अपशिष्ट जलाने पर जुर्माने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि दो एकड़ से कम अपशिष्ट जलाने पर दो से पांच हजार रूपये जुर्माना है। पांच एकड़ तक पांच हजार और पांच एकड़ से अधिक अपशिष्ट जलाने पर 15 हजार रूपये तक जुर्माना लगाया गया है। डीएम ने सलाह दिया कि अपशिष्ट न जलाएं, बल्कि मल्चर, शेडर, स्ट्राचापर आदि कृषि यंत्रों से अवशेषों के कटाई बाद मिट्टी पलटने वाले हल, रोटा बेटर, मोल्डवोर्ड प्लाऊ से जोताई करें या पलेवा के समय अवशेषों को मिट्टी में मिला दें, जिससे मिट्टी में जिंदा रहने वाले किसान मित्र कीट, जीवाश्म एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बनी रहें, जिससे किसानों के उत्पादकता में भी वृद्धि होती रहेगी।
उन्होंने कहा है कि फसलों का अपशिष्ट जलाना आपराधिक कार्य है। अपशिष्टों को जलाने पर जुर्माने की व्यवस्था है। एनजीटी नई दिल्ली ने फसलों के अपशिष्ट जलाने पर जुर्माने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि दो एकड़ से कम अपशिष्ट जलाने पर दो से पांच हजार रूपये जुर्माना है। पांच एकड़ तक पांच हजार और पांच एकड़ से अधिक अपशिष्ट जलाने पर 15 हजार रूपये तक जुर्माना लगाया गया है। डीएम ने सलाह दिया कि अपशिष्ट न जलाएं, बल्कि मल्चर, शेडर, स्ट्राचापर आदि कृषि यंत्रों से अवशेषों के कटाई बाद मिट्टी पलटने वाले हल, रोटा बेटर, मोल्डवोर्ड प्लाऊ से जोताई करें या पलेवा के समय अवशेषों को मिट्टी में मिला दें, जिससे मिट्टी में जिंदा रहने वाले किसान मित्र कीट, जीवाश्म एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बनी रहें, जिससे किसानों के उत्पादकता में भी वृद्धि होती रहेगी।
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