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हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
Updated Sat, 13 Oct 2018 12:13 AM IST
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सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर दो दोषियों नान्हक एवं बबुंदर को उम्रकैद एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के मुताबिक शाहगंज थाने में 20 मई 2015 को दी तहरीर में घोरावल थाना के औराही गांव निवासी रमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि उसके पिता 19 मई को बाजा बजाने कोरट गांव गए थे। जब बारात गई तो जुगैल थाने के चतरवार गांव निवासी नान्हक एवं गोरेडीह निवासी बबुंदर ने रात साढ़े दस बजे पिताजी को खेत में ले जाकर उनका गला दबाकर हत्या कर दिया। लाश सोन नदी के किनारे खेत में मिली। पहले से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना किया और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें सजा सुनाया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रामजियावन सिंह यादव ने पैरवी की।
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अभियोजन के मुताबिक शाहगंज थाने में 20 मई 2015 को दी तहरीर में घोरावल थाना के औराही गांव निवासी रमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि उसके पिता 19 मई को बाजा बजाने कोरट गांव गए थे। जब बारात गई तो जुगैल थाने के चतरवार गांव निवासी नान्हक एवं गोरेडीह निवासी बबुंदर ने रात साढ़े दस बजे पिताजी को खेत में ले जाकर उनका गला दबाकर हत्या कर दिया। लाश सोन नदी के किनारे खेत में मिली। पहले से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना किया और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें सजा सुनाया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रामजियावन सिंह यादव ने पैरवी की।
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