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किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद

Fri, 16 Sep 2022 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Sep 2022 11:57 PM IST
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10 years imprisonment for two convicts of raping a teenager
साढ़े सात वर्ष पहले किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने दो दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 40-40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 मई 2015 को राबर्ट्सगंज कोतवाली में दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को 19/20 मई की रात सोते समय राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी दिनेश उर्फ बच्चा बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान प्रदीप सोनी निवासी कुरहुल थाना चोपन का नाम भी प्रकाश में आया।
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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी पाकर दिनेश सोनी उर्फ बच्चा और प्रदीप सोनी को 10-10 वर्ष की कैद और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
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