फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   10 years imprisonment for the accused of unnatural rape

Sonebhadra News: अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Thu, 20 Mar 2025 10:56 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Mar 2025 10:56 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for the accused of unnatural rape
सोनभद्र। साढ़े सात वर्ष पूर्व आठ वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़ित को मिलेंगे।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पिपरी थाना क्षेत्र के एक काॅलोनी निवासी पीड़ित की मां ने 17 सितंबर 2017 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि 14 सितंबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उसका आठ साल का पुत्र नाले की ओर गया था।
विज्ञापन

उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। उसे बबलू उर्फ राधेश्याम ले गया था। उसे ले जाते हुए दूसरे पुत्र ने देख लिया था। उसने घर आकर जानकारी दी तो वह मौके पर पहुंचीं, तब आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी बबलू उर्फ राधेश्याम को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed