{"_id":"67dc4fd74654104e6905b813","slug":"10-years-imprisonment-for-the-accused-of-unnatural-rape-sonbhadra-news-c-194-1-svns1040-125816-2025-03-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonebhadra News: अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonebhadra News: अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
विज्ञापन
सोनभद्र। साढ़े सात वर्ष पूर्व आठ वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़ित को मिलेंगे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पिपरी थाना क्षेत्र के एक काॅलोनी निवासी पीड़ित की मां ने 17 सितंबर 2017 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि 14 सितंबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उसका आठ साल का पुत्र नाले की ओर गया था।
उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। उसे बबलू उर्फ राधेश्याम ले गया था। उसे ले जाते हुए दूसरे पुत्र ने देख लिया था। उसने घर आकर जानकारी दी तो वह मौके पर पहुंचीं, तब आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी बबलू उर्फ राधेश्याम को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पिपरी थाना क्षेत्र के एक काॅलोनी निवासी पीड़ित की मां ने 17 सितंबर 2017 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि 14 सितंबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उसका आठ साल का पुत्र नाले की ओर गया था।
विज्ञापन
उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। उसे बबलू उर्फ राधेश्याम ले गया था। उसे ले जाते हुए दूसरे पुत्र ने देख लिया था। उसने घर आकर जानकारी दी तो वह मौके पर पहुंचीं, तब आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी बबलू उर्फ राधेश्याम को सजा सुनाई।
विज्ञापन