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पत्नी हंता को उम्रकैद

Fri, 26 May 2017 10:55 PM IST
Amarujala Bureau
Amarujala Bureau Updated Fri, 26 May 2017 10:55 PM IST
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Wife killer gets lifeterm
कोर्ट - फोटो : Pintrest

 जनपद न्यायाधीश निसामुद्दीन ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को दोषी ठहराया है। उसे आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के आरोप के मुताबिक दोषी विनोद का गांव के ही एक व्यक्ति की पत्नी से नाजायज संबंध था। इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता रघुवीर यादव ने की।

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महोली के हसनापुर निवासी विनोद ने एक जुलाई 2010 की शाम नौ बजे अपनी पत्नी रामगुनी की हत्या कर दी थी। रामगुनी के भाई चेतराम वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए घटना के पीछे विनोद के किसी अन्य महिला से अवैध संबंधों का होना बताया था।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 साक्षियों व बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तीन साक्षियों को पेश किया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने विनोद को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं गिरफ्तारी के वक्त विनोद के पास से बरामद अवैध असलहे के मामले में भी उसे दो वर्ष के कारावास व एक हजार अर्थदंड की सजा दी गई है। 

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