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Sitapur News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

Wed, 11 Jun 2025 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 11 Jun 2025 12:32 AM IST
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Three years imprisonment for molestation accused
सीतापुर। छेड़छाड़ के दोषी को मंगलवार को तीन साल की सजा सुनाई गई। थाना रामपुरकलां के छिपुलहिया कोढरी गांव निवासी आदेश पर वर्ष 2017 में केस दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) भगीरथ वर्मा ने की। न्यायाधीश ने सजा सुनाने के साथ ही दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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