फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Three brothers accused in murder

गैर इरादतन हत्या में तीन भाई दोषी

Wed, 05 Jul 2017 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 05 Jul 2017 11:19 PM IST
विज्ञापन
Three brothers accused in murder
court

अपर सत्र न्यायाधीश राहुल कुमार कात्यायन ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में तीन सगे भाइयों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश कुमार यादव ने की। 

विज्ञापन


पिसावां के गड़ासा की रहने वाली फूलमती ने 19 मई 2014 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फूलमती के मुताबिक 11 मई 2014 की सुबह बच्चों की लड़ाई में गांव के ही गोल्हे, बहोरन, मदन व उनके पिता विष्णु अपनी छत पर आकर वादिनी को गालियां देने लगे।
विज्ञापन


जब पति जगदीश राठौर ने विरोध किया, तो गोल्हे ने जगदीश पर लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे वह गर गए। बाद में इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में जगदीश की मृत्यु हो गई। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान विष्णु की मौत हो जाने के चलते शेष तीन के विरुद्ध मुकदमा शुरू किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को सच पाते हुए न्यायालय ने शेष तीनों को घटना का दोषी ठहराया। साथ ही उन पर दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed