{"_id":"695ab5b71c0cb87bb3053d67","slug":"teams-inspected-pollution-testing-centers-sitapur-news-c-102-1-slko1055-147567-2026-01-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sitapur News: प्रदूषण जांच केंद्रों का टीमों ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sitapur News: प्रदूषण जांच केंद्रों का टीमों ने किया निरीक्षण
Mon, 05 Jan 2026 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Mon, 05 Jan 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
प्रमाणपत्र देते परिवहन निगम के अधिकारी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सीतापुर। सड़क सुरक्षा माह के तहत रविवार को शहर में संचालित प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण किया गया। यात्री कर अधिकारी एमए आब्दीन एवं प्राविधिक निरीक्षक संजय कुमार ने शहर के प्रमुख प्रदूषण जांच केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।
उन्होंने प्रकाश पेट्रोल पंप व जीआईसी चौराहे पर चल रहे प्रदूषण जांच केंद्रों पर पहुंचकर वहां उपलब्ध मशीनों की जांच की। केंद्रों पर प्रदूषण प्रमाणपत्र निर्धारित मानकों के अनुसार जारी करने के आदेश दिए। जांच अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रदूषण जांच में प्रयुक्त उपकरण सही ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं।
उन्होंने निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीम ने बताया कि ईंधन चालित सभी प्रकार के वाहन स्वामियों के लिए प्रदूषण जांच कराना अनिवार्य है। सभी को समय-समय पर प्रदूषण जांच करानी चाहिए। यदि किसी वाहन के पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं पाया जाता है, तो परिवहन विभाग द्वारा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने प्रकाश पेट्रोल पंप व जीआईसी चौराहे पर चल रहे प्रदूषण जांच केंद्रों पर पहुंचकर वहां उपलब्ध मशीनों की जांच की। केंद्रों पर प्रदूषण प्रमाणपत्र निर्धारित मानकों के अनुसार जारी करने के आदेश दिए। जांच अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रदूषण जांच में प्रयुक्त उपकरण सही ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं।
विज्ञापन
उन्होंने निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीम ने बताया कि ईंधन चालित सभी प्रकार के वाहन स्वामियों के लिए प्रदूषण जांच कराना अनिवार्य है। सभी को समय-समय पर प्रदूषण जांच करानी चाहिए। यदि किसी वाहन के पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं पाया जाता है, तो परिवहन विभाग द्वारा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विज्ञापन