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सूचना न देने पर बीडीओ लहरपुर पर 25 हजार का जुर्माना

Wed, 26 Jun 2019 12:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Jun 2019 12:00 AM IST
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penalty on BDO laharpur
सीतापुर। राज्य सूचना आयोग के आयुक्त ने बीडीओ लहरपुर से 25 हजार रुपये जुर्माना उनके वेतन से वसूल करने का आदेश दिया है। यह जुर्माना बीते नौ जुलाई को लगाया था। पर अभी तक उनसे वसूली नहीं हो पाई। बीडीओ के वेतन से वसूली कराने के लिए डीएम को बाकायदा निर्देश दिए हैं।
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ब्लॉक लहरपुर के ग्राम सुल्तानपुर शाहपुर निवासी इशरार अहमद ने वर्ष 2017 में बीडीओ लहरपुर द्वारा मांगी गई सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की थी। तीन बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी।
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इसमें ग्राम सुल्तानपुर शाहपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अन्त्योदय कार्ड कितने व्यक्तियों के नाम से पात्र गृहस्थी सूची से हटाए गए, उनके नाम, पता एवं पिता का नाम सहित सूची उपलब्ध कराने की मांग की थी।
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बीडीओ को पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी जब सूचना नहीं दी गई तो राज्य सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह विष्ट ने बीते बरस नौ जुलाई को 25 हजार अर्थदंड अधिरोपित किया था। इसकी वसूली तत्कालीन बीडीओ लहरपुर से कराने के लिए सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने डीएम को पत्र भेजा है।
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