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Sitapur News: तीन हत्यारों को आजीवन कारावास
Sat, 29 Mar 2025 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sat, 29 Mar 2025 11:45 PM IST
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सीतापुर। दोष सिद्ध होने पर शनिवार को कोर्ट ने तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थाना मछरेहटा के गांव खालेपुरवा रामदेवी और हरदोई के गांव दौलतपुर निवासी अमरीश पर हत्या का आरोप था।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय में चल रही थी। दोषी पाए जाने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके साथ ही महोली के गांव सहसपुर निवासी बड़कन्ने पर भी हत्या का आरोप था। मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में न्यायाधीश शैलेंद्र वर्मा कर रहे थे। दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय में चल रही थी। दोषी पाए जाने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके साथ ही महोली के गांव सहसपुर निवासी बड़कन्ने पर भी हत्या का आरोप था। मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में न्यायाधीश शैलेंद्र वर्मा कर रहे थे। दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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