{"_id":"6851bdd26c0bdf8d330b097a","slug":"four-buffaloes-kept-in-kanj-house-notice-of-rs-1440-lakh-sitapur-news-c-102-1-slko1053-134587-2025-06-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sitapur News: कांजी हाउस में रखी चार भैंस, 14.40 लाख का नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sitapur News: कांजी हाउस में रखी चार भैंस, 14.40 लाख का नोटिस
Wed, 18 Jun 2025 12:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Wed, 18 Jun 2025 12:41 AM IST
विज्ञापन
तंबौर(सीतापुर)। नगर पंचायत के कांंजी हाउस में चेयरमैन तय्यबुन निशां ने अवैध तरीके से चार भैसों को 720 दिनों तक रखा। इसकी शिकायत पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (ईओ) प्रदीप कुमार गौतम ने चेयरमैन, पति व तीन पुत्रों के खिलाफ 14.40 लाख रुपये के जुर्माना का नोटिस जारी किया है। तय समयावधि में जुर्माना न चुकाने पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने की चेतावनी भी दी गई है।
ईओ की तरफ से यह नोटिस चेयरमैन तय्यबुन निशां, इनके पति पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इश्तियाक खां व इनके पुत्र मोहम्मद दानिश खां, शहबाज और आसिफ को जारी की गई है।नोटिस में बताया गया कि चेयरमैन ने कांजी हाउस में अवैध तरीके से कब्जा कर 15 जून 2023 से छह जून 2025 तक चार भैसों को 720 दिनों तक रखा। इस लिए प्रति जानवर पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 14.40 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया है। आरोप है कि इनके द्वारा न केवल जानवर रखे गए, बल्कि भूसा, गोबर का भंडारण कर सरकारी संपत्ति का अपने निजी हितों के लिए भी दुरुपयोग किया गया।
इसके साथ ही नगर पंचायत के कर्मचारियों को आवश्यक कार्य से हटाकर उनको कांजी हाउस में अपने जानवरों की देखभाल के लिए तैनात रखा गया। इससे नगर पंचायत की आवश्यक सेवाएं भी बाधित हुईं। नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि तत्काल जुर्माने की राशि जमा कराने के साथ ही कांजी हाउस को कब्जे से मुक्त कराया जाए। जुर्माना जमा न करने की दशा में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
ईओ की तरफ से यह नोटिस चेयरमैन तय्यबुन निशां, इनके पति पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इश्तियाक खां व इनके पुत्र मोहम्मद दानिश खां, शहबाज और आसिफ को जारी की गई है।नोटिस में बताया गया कि चेयरमैन ने कांजी हाउस में अवैध तरीके से कब्जा कर 15 जून 2023 से छह जून 2025 तक चार भैसों को 720 दिनों तक रखा। इस लिए प्रति जानवर पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 14.40 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया है। आरोप है कि इनके द्वारा न केवल जानवर रखे गए, बल्कि भूसा, गोबर का भंडारण कर सरकारी संपत्ति का अपने निजी हितों के लिए भी दुरुपयोग किया गया।
विज्ञापन
इसके साथ ही नगर पंचायत के कर्मचारियों को आवश्यक कार्य से हटाकर उनको कांजी हाउस में अपने जानवरों की देखभाल के लिए तैनात रखा गया। इससे नगर पंचायत की आवश्यक सेवाएं भी बाधित हुईं। नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि तत्काल जुर्माने की राशि जमा कराने के साथ ही कांजी हाउस को कब्जे से मुक्त कराया जाए। जुर्माना जमा न करने की दशा में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन