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सूचना के लिए 13,140 रुपये के सिक्के लेकर पहुंचे पूर्व प्रधान
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मछरेहटा (सीतापुर)। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने में जिम्मेदार मनमानी कर रहे हैं। इस तरह का एक मामला बुधवार को सामने आया। एक पूर्व प्रधान ने सूचना मांगी थी। तय समय में यह सूचना नहीं दी गई। सूचना लेने के लिए 13 हजार 140 रुपये जमा करने का नोटिस भेजा गया। पूर्व प्रधान यह धनराशि सिक्कों में लेकर एडीओ पंचायत के पास पहुंचे।
प्रकरण ग्राम पंचायत मछरेहटा का है। यहां के पूर्व प्रधान काजी मोहम्मद असलम ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत से 13 जून का सूचना मांगी थी। विभिन्न योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्ति के लिए वर्ष 2021 और 22 तक कितने फर्म और ट्रेडर्स पंजीकृत थे, उनकी प्रमाणित सूची मांगी थी। नियत समय तक सूचना नहीं दी गई।
23 जुलाई को सहायक विकास अधिकारी संदीप कुमार ने उन्हें एक नोटिस दिया। इसमें कहा गया कि वर्ष 2021- 22 तक जितने भी पार्टनर प्रोपराइटर व फर्म ट्रेडर्स से संबंधित सूचना है, उसका परीक्षण करने पर पाया गया है कि संबंधित पत्रों की प्रतियां 6570 हैं। इसलिए 13 हजार 140 रुपये जमा कर सूचना ली जा सकती है। जबकि यह न्याय संगत नहीं है।
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नोटिस समय निकल जाने के बाद दी गई, जबकि सहायक विकास अधिकारी द्वारा नियत समय पर सूचना देने में विलंब किया गया। 39वें दिन आवेदक को 13140 रुपए नकद जमा करने का नोटिस दिया गया। जिसको लेकर पूर्व प्रधान मछरेहटा काजी मोहम्मद असलम एक बैग में तेरह हजार एक सौ चालीस रुपये के सिक्के भरकर पहुंचे।
जब वह बैग एडीओ पंचायत संदीप कुमार के ऑफिस में खोला गया तो उसमें सिक्के ही सिक्के थे। लेकिन फिर भी आवेदक को तीन दिन का समय दिया गया कि आपको तीन दिन में फोन द्वारा सूचना देकर बुलाया जाएगा और रुपये जमा करके आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
आवेदक काजी मोहम्मद असलम ने बताया कि फर्म के माध्यम से मछरेहटा ब्लाक में सरकारी धन का काफी दुरुपयोग होता है। कानून के विपरीत धनराशि जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है।
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प्रकरण ग्राम पंचायत मछरेहटा का है। यहां के पूर्व प्रधान काजी मोहम्मद असलम ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत से 13 जून का सूचना मांगी थी। विभिन्न योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्ति के लिए वर्ष 2021 और 22 तक कितने फर्म और ट्रेडर्स पंजीकृत थे, उनकी प्रमाणित सूची मांगी थी। नियत समय तक सूचना नहीं दी गई।
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23 जुलाई को सहायक विकास अधिकारी संदीप कुमार ने उन्हें एक नोटिस दिया। इसमें कहा गया कि वर्ष 2021- 22 तक जितने भी पार्टनर प्रोपराइटर व फर्म ट्रेडर्स से संबंधित सूचना है, उसका परीक्षण करने पर पाया गया है कि संबंधित पत्रों की प्रतियां 6570 हैं। इसलिए 13 हजार 140 रुपये जमा कर सूचना ली जा सकती है। जबकि यह न्याय संगत नहीं है।
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नोटिस समय निकल जाने के बाद दी गई, जबकि सहायक विकास अधिकारी द्वारा नियत समय पर सूचना देने में विलंब किया गया। 39वें दिन आवेदक को 13140 रुपए नकद जमा करने का नोटिस दिया गया। जिसको लेकर पूर्व प्रधान मछरेहटा काजी मोहम्मद असलम एक बैग में तेरह हजार एक सौ चालीस रुपये के सिक्के भरकर पहुंचे।
जब वह बैग एडीओ पंचायत संदीप कुमार के ऑफिस में खोला गया तो उसमें सिक्के ही सिक्के थे। लेकिन फिर भी आवेदक को तीन दिन का समय दिया गया कि आपको तीन दिन में फोन द्वारा सूचना देकर बुलाया जाएगा और रुपये जमा करके आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
आवेदक काजी मोहम्मद असलम ने बताया कि फर्म के माध्यम से मछरेहटा ब्लाक में सरकारी धन का काफी दुरुपयोग होता है। कानून के विपरीत धनराशि जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है।