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Sitapur News: छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 08 Feb 2024 09:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 08 Feb 2024 09:48 PM IST
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Five years of rigorous imprisonment to the person guilty of molestation
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निशा झा ने बृहस्पतिवार को एक नाबालिग संग छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक मोनिका दीक्षित व मोहम्मद इश्तियाक ने बताया कि कोतवाली लहरपुर के मोहल्ला मीरा टोला निवासी इमरान पर बीते दिनों तालगांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पांच वर्षीय बालिका संग छेड़छाड़ का आरोप लगा था।
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पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि इमरान ने बालिका को टॉफी देने का लालच देकर गांव के बाहर एक बाग के पास ले जाकर छेड़छाड़ की। तभी पीड़िता ने कुछ लोगों को देखकर शोर मचाया। इस पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद बालिका के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। न्यायालय ने इमरान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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